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4544 GI/2023 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
वाजणज् य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवधधन और आंतररक व् यापार जवभाग)
आदेि
नई ददल्ली, 14 िुलाई, 2023
का.आ. 3140(अ).—भारतीय मानक ब् यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3)
और धारा 17 के साथ परित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार
का, ब् यूरो के साथ परामिध करने के बाद यह म त है दक यह िनजहत में आवश् यक अथवा जहतकर है, अत: एतद्द्वारा
जनम् नजलजखत आदेि करती है, नामत: -
1. संजिप् त िीर्धक और प्रारंभ - (1) इस आदेि को घरेलू उपयोग के जलए इन्सूलेटेड फ्लास्ट्क, बॉटल् स और कं टेनर (गुणवत् ता
जनयंत्रण) आदेि, 2023 कहा िाएगा।
(2) यह आदेि इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से छ: माह की अवजध के बाद प्रभावी होगा:
(3) बिते दक सूक्ष् म, लघु और मध् यम उद्यम जवकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा पररभाजर्त
लघु उद्यमों के जलए यह आदेि इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से नौ माह की अवजध के बाद प्रभावी होगा।
(4) बिते दक सूक्ष् म, लघु और मध् यम उद्यम जवकास अजधजनयम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा पररभाजर्त
सूक्ष् म उद्यमों के जलए यह आदेि इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से बारह माह की अवजध के बाद प्रभावी होगा।
सं. 3011] नई ददल्ली, िुक्रवार, िुलाई 14, 2023/आर्ाढ़ 23, 1945
No. 3011] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247342
CG-DL-E-14072023-247342

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2. मानक जचह्न का अजनवायध प्रयोग – (1) नीचे दी गई ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्दधष् ट वस्ट् तुएं या सामान उक् त
ताजलका के कॉलम (3) में उजल्लजखत तद्नु�पी भारतीय मानक के अनु�प होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब् यूरो
(अनुपालन मूल् यांकन) जवजनयम, 2018 की अनुसूची-II की स्ट् कीम-I के अनुसार ब् यूरो के लाइसेंस के तहत मानक जचह्न लगा
होगा।
(2)बिते दक इस आदेि में से कुछ भी जनयाधत की िाने वाली स्ट् वदेि में जवजनर्मधत वस्ट् तुओं या सामान पर लागू नहीं
होगा।
(3)बिते इसके अलावा दक इस आदेि में से कु छ भी सूक्ष् म, लघु और मध् यम उद्यम मंत्रालय के ‘उद्यम पोटधल’ के
तहत पंिीकृ त उद्यमों द्वारा स्ट् वदेिी �प से जवजनर्मधत वस्ट् तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर
संयंत्र एवं मिीनरी अथवा उपकरण में जनवेि पच् चीस लाख �पए से अजधक नहीं है तथा चाटधडध अकाउंटेंट द्वारा
यथासत् याजपत उत् पादन जपछले जवत् त वर्ध में दो करोड़ �पए से अजधक नहीं है, उसे इस आदेि के कायाधन् वयन से छू ट दी
िाएगी।
3. प्रमाणन और प्रवतधन प्राजधकरण – उि ब् यूरो ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्दधष् ट वस्ट् तुओं या सामान के जलए
प्रमाणन और प्रवतधन प्राजधकरण होगा।
4. उल् लंघन के जलए पेनल् टी – इस आदेि के प्रावधानों का उल् लंघन करने वाले व् यजि को भारतीय मानक ब् यूरो
अजधजनयम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंजडत दकया िाएगा।
ताजलका
क्र.सं. वस्ट् तु या सामान भारतीय मानक भारतीय मानक का िीर्धक
(1) (2) (3) (4)
1. घरेलू उपयोग के जलए
इन्सुलेटेड फ्लास्ट्क /बॉटल् स /
कं टेनर
आईएस 17790:2022 घरेलू उपयोग के जलए इन्सूलेटेड फ्लास्ट्क
आईएस 17526:2021 घरेलू स्ट्टेनलेस स्ट्टील वैक्यूम फ्लास्ट्क
/बॉटल
आईएस 17569:2021 खाद्य भंडारण के जलए इंसूलेटेड कं टेनर
नोट – इस ताजलका के प्रयोिन के जलए, भारतीय मानकों के संबंध में िारी संिोधनों सजहत उनके नवीनतम संस्ट् करण, िैसा
दक ब् यूरो द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत दकए गए हैं, ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होंगे।
[फा. सं. पी-14031/20/2023]
संिीव, संयुक् त सजचव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
ORDER
New Delhi, the 14th July, 2023
S.O. 3140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section
17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central
Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do
in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Insulated Flask , Bottles and Containers for
Domestic Use (Quality Control) Order, 2023.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(2) It shall come into force with effect from six months from the date of notification.
(3) Provided that for Small Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development
Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from nine months from the date of publication of this
notification.
(4) Provided that for Micro Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises
Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from twelve months from the date of
publication of this notification.
2.Compulsory use of Standard Mark . – (1) Goods or articles specified in column (2) of the Table below shall
conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard
Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity
Assessment) Regulations, 2018:
(2) Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:
(3) Provided further that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an
enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, wherein
the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakhs rupees
and the turnover does not exceed two crores rupees for the previous financial year as certified by a Chartered
Accountant shall be exempted from implementation of this order.
3. Certification and enforcing authority . –The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods
or articles specified in column (2) of the said Table.
4. Penalty for contravention. –Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under
the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.
TABLE
Sl. No. Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3) (4)
1. Insulated Flask/Bottles/Containers
for domestic use
IS 17790:2022 Insulated Flask for Domestic Use
IS 17526:2021 Domestic Stainless steel vacuum
flask/bottle
IS 17569:2021 Insulated Container for Food Storage
Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof,
as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.
[F. No. P-14031/20/2023-CI]
SANJIV, Jt. Secy.

















Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
notification no bis certification qco for domestic use insulated flask bottles and containers | iKargos