(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्ि विभाग)

अधधसूचना संख् या 19/2024-सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक 15 माचथ, 2024

सा.का.नन…. (अ), - सीमा शुल्क अधधननयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा
(1) और सीमा शुल् क टैररफ अधधननयम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत
प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, के न्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कक ऐसा करना जनदहत में
आिश्यक है, एतिद्िारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) की अधधसूचना संख्या 50/2017-
सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, क्जसे सा.का.नन. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत
के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशशत ककया गया र्ा, में ननम्नशलखखत
संशोधन करती है, यर्ा :-
उतत अधधसूचना में, -
(1) ताशलका में, क्रम संख्या 526क और उससे संबंधधत प्रविक्ष्टयों के शलए, ननम्नशलखखत क्रम
संख्या और प्रविक्ष्टयों को प्रनतस्र्ावपत ककया जाएगा, अर्ाथत्: -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
“526क. 8703 विद्युत चाशलत िाहन, यदि आयात ककया जाता
है-

(1) अधूरा या बबना तैयार ककया गया,
बैटरीपैक, मोटर, मोटर ननयंत्रक, चाजथर,
पािर कंट्रोल यूननट, एनजी मॉननटर,
कॉन्द्टैतटर, ब्रेक शसस्टम इलेक्तट्रक िबाि
सदहत एक संपूणथ िाहन को संयोक्जत करने
के शलए आिश्यक घटकों, भागों या उप-
संयोजन युतत नॉकडाउन ककट के रूप में,
चाहे व्यक्ततगत रूप से पूिथ-संयोजन के
सार् या नहीं, के सार् –
(क) उपरोतत घटकों, भागों या उप-संयोजन
में से कोई भी एकिूसरे के सार् जुडा
हुआ नहीं है और चेशसस पर नहीं
लगाया गया है














15%
















-
















-

(ख) उपरोतत घटकों, भागों या उप -
संंयोजन में से कोई एकिूसरे के सार्
जुडा हुआ है लेककन चेशसस पर नहीं
लगाया गया है
(2) उपरोतत (1) के शसिाय ककसी अन्द्य रूप
में-
(क) यूएस $40,000 से अधधक सीआईएफ
मूल्य के सार्
(ख) उपरोतत (क) के अलािा अन्द्य
(ग) भारी उद्योग मंत्रालय द्िारा का.आ.
संख्या 1363 (अ) दिनांक 15 माचथ,
2024 द्िारा अधधसूधचत 'भारत में
इलेक्तट्रक यात्री कार विननमाथण संिद्थधन
स् कीम' के प्रािधानों के अनुसार आयानतत
न्द्यूनतम सीआईएफ मूल्य यूएस $35,000
के सार् ।
बशते कक इस क्रम संख्या में मि (2)(ग)
में शाशमल कुछ भी 31 माचथ, 2031 के
बाि प्रभािी नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को िूर करने के शलए,
इस प्रविक्ष्ट की मिों (1) (क) और (1) (ख)
में अन्द्तविथष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यवप यदि
संयोजन के शलए आिश्यक एक या अधधक
घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आिश्यकता
हो एक पूणथ िाहन ककट में आयात नहीं ककया
जाता है, परन्द्तु कक प्रस्तुत ककट, ननिथचन के
साधारण ननयमों के अनुसार सीमा शुल्क टैररफ
अधधननयम, 1975 के शीर्थक 8703 के अधीन
िगीकरणीय है ।";
35%





100%

70%


15%

-





-

-


-
-





-

-


117”;

(2) अनुबंध में, शतथ संख्या 116 और उससे संबंधधत प्रविक्ष्टयों के बाि, ननम्नशलखखत शतथ संख्या
और प्रविक्ष्टयााँ अंत:स् र्ावपत जाएंगी, अर्ाथत्: -

(1) (2)
“117. यदि आयातक, आयात के समय, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में
भारत सरकार के संयुतत सधचि या िररष् ठ अधधकारी से एक प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करता है कक, -

(i) आयातक के पास भारी उद्योग मंत्रालय का.आ. संख् या 1363 (अ)
दिनांक 15 माचथ, 2024 द्िारा अधधसूधचत 'भारत में इलेक्तट्रक यात्री कार
विननमाथण संिद्थधन स् कीम ' के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्िारा जारी
िैध अनुमोिन पत्र है।

(ii) आयातक उपरोतत स् कीम की शतों को पूरा करता है और आयात ककए
जाने िाले िाहनों की मात्रा उपरोत त स् कीम के पैरा 1.3.5 और 1.3.6 में
ननधाथररत सीमा के भीतर है; और

(iii) आयातक आयानतत माल के संबंध में इस छूट के अनुिान के शलए
पात्र है।” ।


[फा.सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेत शन –सीबीईसी]

(विक्रम विजय िानेरे)
अिर सधचि, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधधसूचना संख् या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नन. 785(अ),
दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशशत
की गई र्ी और इसमें अंनतम बार अधधसूचना संख्या 16/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 12 माचथ, 2024, क्जसे
सा.का.नन. 183 (अ), दिनांक 12 माचथ, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3,
उप खंड (i) में प्रकाशशत ककया गया र्ा, के द्िारा संशोधन ककया गया र्ा ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION(i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification No. 19/2024-Customs

New Delhi, the 15
th
March, 2024

G.S.R. …..(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act,
1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),
No. 50/2017-Customs, dated the 30
th
June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section
3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30
th
June, 2017, namely:-
In the said notification,
(1) in the Table, for S. No. 526A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries
shall be substituted, namely: -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
“526A. 8703 Electrically operated vehicles, if imported,-
(1) incomplete or unfinished, as a knocked down
kit containing necessary components, parts or
sub-assemblies for assembling a complete
vehicle, including battery pack, motor, motor
controller, charger, power control unit, energy
monitor, contactor, brake system, electric
compressor, whether or not individually pre-
assembled, with –
(a) none of the above components, parts or
sub-assemblies inter-connected with each
other and not mounted on a chassis

(b) any of the above components, parts or
sub-assemblies inter-connected with each
other but not mounted on a chassis
(2) in a form other than (1) above, -
(a) with a CIF value more than US $40,000

(b) other than (a) above

(c) with a minimum CIF value of US
$35,000 imported in terms of provisions
of the ‘Scheme to promote manufacturing
of electric passenger cars in India’
notified vide S.O. No. 1363 (E) dated 15
th

March, 2024, by the Ministry of Heavy
Industries:

Provided that nothing contained in item
(2)(c) in this S. No. shall have effect after
the 31
st
March, 2031.












15%



35%


100%

70%


15%











-



-


-

-


-










-



-


-

-


117”;

Explanation. – For the removal of doubts, the
exemption contained in items (1)(a) and (1)(b) of
this entry shall be available, even if one or more of
the components, parts or sub-assemblies required
for assembling a complete vehicle are not imported
in the kit, provided that the kit as presented, is
classifiable under the heading 8703 of the Customs
Tariff Act, 1975 as per the general rules of
interpretation.

(2) in the Annexure, after condition number 116 and the entry relating thereto, the following
condition number and entry shall be inserted, namely: -
(1) (2)
“117. If the importer, at the time of import, furnishes a certificate from an officer not
below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of
Heavy Industries (MHI) to the effect that,-
(i) the importer holds a valid Approval Letter issued by the Ministry of
Heavy Industries under the ‘Scheme to promote manufacturing of
electric passenger cars in India’ notified vide S.O. No. 1363 (E) dated
15
th
March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries;
(ii) the importer satisfies the conditions of the aforesaid scheme and the
quantity of the vehicles being imported is within the limits prescribed
in Para. 1.3.5 and para. 1.3.6 of the aforesaid scheme; and
(iii) the importer is eligible for grant of this exemption in respect of the
goods being imported.”.




[F. No. CBIC-190354/42/2024-TRU Section-CBEC]

(Vikram Vijay Wanere)
Under Secretary

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30
th
June, 2017 was published in the Gazette
of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30
th
June, 2017, and
was last amended vide notification No. 16/2024-Customs, dated the 12
th
March, 2024, published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 183(E), dated the 12
th
March, 2024.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित् त मंत्रालय
(राजस्ि विभाग)

अधधसूचना संख्या 20/2024-सीमाशुल्क
नई दिल् ली, दिनांक 15 माचथ, 2024

सा.का.नन. .............. (अ)- वित् त अधधननयम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के सार् पदठत
सीमा शुल्क अधधननयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रित्त शक्ततयों का
प्रयोग करते हुए, के न्द् र सरकार, इस बात से संतुष् ट होते हुए कक ऐसा करना जनदहत में आिश्यक है,
एतद्द्िारा, सा.का.नन. 114(अ), दिनांक 2 फरिरी, 2018, के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशशत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्ि विभाग) की अधधसूचना
संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरिरी, 2018 में ननम्नशलखखत और संशोधन करती है, अर्ाथत् :-

उतत अधधसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 57 के समक्ष, मि (iv) के बाि और शब्िों “के अंतगथत
आने” से पहले, ननम्नशलखखत मि को अन्द्तःस्र्ावपत ककया जाएगा, यर्ा: -

“(v) स् तंभ (3), क्रम सं. 526क की मि (2) की उपमि (ग);”

[फा.सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेत शन –सीबीईसी]


विक्रम विजय िानेरे
अिर सधचि भारत सरकार

दटप्पणी: - मूल अधधसूचना संख् या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरिरी, 2018 को सा.का.नन.सं.
114(अ), दिनांक 02 फरिरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i)
में प्रकाशशत ककया गया र्ा और इसमें अंनतम बार अधधसूचना संख्या 4/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 22
जनिरी, 2024, क्जसे सा.का.नन.सं. 54(अ), दिनांक 22 जनिरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र,
असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशशत ककया गया र्ा, के द्िारा संशोधन ककया गया र्ा।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION
(i)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
Notification No. 20/2024 - Customs
New Delhi, the 15
th
March, 2024
G.S.R. ……(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act,
1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2018- Customs,
dated the 2
nd
February, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i),
vide number G.S.R 114 (E), dated the 2
nd
February, 2018, namely :-
In the said notification, in the Table , against Sl. No 57, in column (2), after item (iv), and before the words “of the
Table”, the following item shall be inserted, namely: -
“(v) column (3), sub-item (c) of item (2) of S. No. 526A;”.


[F. No.CBIC-190354/42/2024-TRU Section-CBEC]


(Vikram Vijay Wanere)
Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2
nd
February, 2018 was published in the Gazette
of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2
nd
February, 2018
and last amended vide notification No. 4/2024-Customs, dated the 22nd January, 2024, published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 54 (E), dated the 22nd January, 2024.
notification no 20 2024 customs dated 15 mar 2024 | iKargos