[भारत के राजपi, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) मP nकाशनाथJ]
भारत सरकार
िव मंiालय
राज� िवभाग
कP kीय अn� कर एवं सीमा शु� बोडJ
अिधसूचना सं. 80/2024-सीमा शु� (गै.टै.)
नई िद�ी, िदनांक 14 नवंबर, 2024
23 काितJक, 1946 (शक)
का. आ…………(अ).- सीमा शु� अिधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) *ारा
nदत्त श0�यों का nयोग करते `ए, कP kीय अn� कर एवं सीमा शु� बोडJ, इस बात से संतु� होने पर
िक ऐसा करना आव�क एवं समीचीन है, एत
्वारा
, भारत सरकार, िव मंiालय (राज� िवभाग) की
अिधसूचना सं. 36/2001-सीमा शु� (गै. टै.), िदनांक 3 अग�, 2001, िजसे का.आ. 748 (अ), िदनांक 3
अग�, 2001 के तहत भारत के राजपi, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मP nकािशत िकया गया
था, मP िन{िल0खत संशोधन करता है, अथाJत्:-
उ� अिधसूचना मP, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के >थान पर िन{िल0खत सारिणयाँ
nित>थािपत की जाएँ गी, अथाJत्:-
"सारणी-1
bम. सं. अ/ाय/शीषJ/उपशीषJ/
टै/रफ मद
माल का िववरण
टै/रफ मू�
(अमरीकी डालर nित मीिटLक टन)
(1) (2) (3) (4)
1 1511 10 00 क�ा पॉम ऑयल 1080
2 1511 90 10 आर बी डी पॉम ऑयल 1081
3 1511 90 90 अJ पॉम ऑयल 1081
4 1511 10 00 क�ा पामोिलन 1085
5 1511 90 20 आर बी डी पामोलीन 1088
6 1511 90 90 अJ पामोलीन 1087
7 1507 10 00 सोयाबीन का क�ा तेल 1087
8 7404 00 22 पीतल �ै प (सभी dेड) 5450
सारणी-2
bम. सं. अ/ाय/शीषJ/
उपशीषJ/ टै/रफ
मद
माल का िववरण
टै/रफ मू�
(अमरीकी डालर)
(1) (2) (3) (4)
1 71 या 98 �णJ, िकसी भी ]प मP, िजसके स~@ मP
अिधसूचना सं�ा 50/2017-सीमा शु�,
िदनांक 30.06.2017 की nिवि� सं�ा 356 के
अंतगJत लाभ nाQ िकया गया हो
837 nित 10 dाम
2 71 या 98 रजत, िकसी भी ]प मP, िजसके स~@ मP
अिधसूचना सं�ा 50/2017-सीमा शु�,
िदनांक 30.06.2017 की nिवि� सं�ा 357 के
अंतगJत लाभ nाQ िकया गया हो
1005 nित िकलोdाम
3
71
(i) रजत, पदकीय या रजत िसों से िभD िकसी
भी ]प मP, िजसकी रजत अंतवJ�ु 99.9 nितशत से
कम नहीं है या उपशीषJ 7106 92 के अधीन आने
वाले रजत के अधJ िविनिमJत n]प;
(ii) पदकीय या रजत िसे, िजसकी रजत
अंतवJ�ु 99.9 nितशत से कम नहीं है या डाक,
कु/रयर या सामान के मा/म से ऐसे माल के आयात
से िभD उपशीषJ 7106 92 के अधीन आने वाले रजत
के अधJ िविनिमJत n]प।
��ीकरण - इस nिवि� के nयोजनों के िलए, िकसी
भी n]प मP रजत के अंतगJत िवदेशी मुkा के िसे,
रजत से बने आभूषण या रजत से बनी व�ुएं नहीं हS।
1005 nित िकलोdाम
4
71
(i) �णJ बार, तोला बार से िभD, िजस पर
िविनमाJणकताJ या /रयाइनर का खुदा `आ bम
सं�ांक और िमिटLक यूिनटों मP भार अिभ�� है;
(ii) �णJ िसे, िजसमP 99.5 nितशत से अJून
�णJ है, और �णJ nा0Qयां, डाक, कु/रयर या बैगेज
के मा/म से ऐसे माल के आयात से िभD।
��ीकरण - इस nिवि� के nयोजन के िलए, "�णJ
nा0Qयां" से कोई छोटा संघटक, जैसे `क, �ा�,
�Sप, िपन, कै च, �ू बैक, िजसका उपयोग पूणJ
आभूषण या उसके िकसी भाग को >थान मP जोड़े
रखने के िलए िकया जाता है, अिभnेत है।
837 nित 10 dाम
सारणी-3
bम. सं. अ/ाय/शीषJ/
उपशीषJ/
टै/रफ मद
माल का िववरण
टै/रफ मू�
(अमरीकी डालर
nित मीिटLक टन)
(1) (2) (3) (4)
1
080280 सुपारी
6552(अथाJत कोई
प/रवतJन नहीं)”
2. यह अिधसूचना 15 नवंबर, 2024 से nभावी होगी I
[फा. सं. 467/01/2024-सीमा शु�.V]
(मेघा बंसल)
अवर सिचव, भारत सरकार
नोट:- मूल अिधसूचना भारत के राजपi, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मP अिधसूचना सं.
36/2001- सीमा शु� (गै.टै.), िदनांक 3 अग�, 2001, का.आ. 748 (अ), िदनांक 3 अग�, 2001 के तहत
nकािशत की गई थी, तथा यह अंितम बार अिधसूचना सं. 79/2024-सीमाशु� (गै.टै.), िदनांक 13 नवंबर
2024, िजसे का.आ. 4919 (अ) िदनांक 13 नवंबर 2024 के तहत भारत के राजपi, असाधारण के भाग-II,
खंड-3, उपखंड (ii) मP ई-nकािशत िकया गया था, के *ारा संशोिधत की गई थीI