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4602 GI/2023 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
रसायन और ईर्वरक मंत्रालय
(रसायन एर्ं पेरोरसायन जर्भाग)
अदेि
नइ ददल्ली, 17 जुलाइ, 2023
का.अ. 3193(ऄ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जजसे आसमें
आसके पश्चात ईक्त ऄजधजनयम कहा गया है) की धारा 25 की ईप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का
प्रयोग करते हुए, पॉजलएस्ट्टर कांटीजनयुि दिलामेंट िु ल्ली ड्रॉन यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) अदेि, 2022 को ईन बातों के
जसर्ाय ऄजधक्ांत करते हुए, जजन्द्हें ऐसे ऄजधक्मण से पूर्व दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, भारतीय मानक
ब्यूरो से परामिव करने के पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना अर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत अदेि
करती है, ऄथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आस अदेि का संजिप्त नाम पॉजलएस्ट्टर कांटीजनयुि दिलामेंट िु ल्ली ड्रॉन यानव (गुणर्त्ता
जनयंत्रण) अदेि, 2023 है।
(2) यह तारीख 05 ऄक्टूबर, 2023 को प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गइ सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या र्स्ट्तुओं पर लागू
नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
2. मानकों के साथ ऄनुरूपता और मानक जचह्न का ऄजनर्ायव ईपयोग— ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्ट्तंभ (2) में ददए गए तत्संबंधी भारतीय
सं. 3064] नइ ददल्ली, सोमर्ार, जुलाइ 17, 2023/अषाढ़ 26, 1945
No. 3064] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247398
CG-DL-E-18072023-247398

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
मानक के ऄनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (ऄनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की ऄनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के
ऄनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी ऄनुज्ञजप्त के ऄधीन मानक जचह्न धारण करेंगी।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी—ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक
ब्यूरो प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. ईल्लंघन के जलए िाजस्ट्त — कोइ भी व्यजक्त जो आस अदेि के ईपबंधों का ईल्लंघन करता है, ईक्त ऄजधजनयम के
ईपबंधों के ऄधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक

भारतीय मानक का नाम

(1) (2) (3)
पॉजलएस्ट्टर कांटीजनयुि दिलामेंट िु ल्ली
ड्रॉन यानव
अइएस 17261:2019 पॉजलएस्ट्टर कं ठटन्द्यूऄस दिलामेंट िु ल्ली ड्रॉन यानव -
जर्जनदेि
ठटप्पण: सारणी के प्रयोजनाथव, भारतीय मानक ब्यूरो का नर्ीनतम संस्ट्करण, जजसके ऄन्द्तगवत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा
समय-समय पर जारी दकए गए और ऄजधसूजचत दकए गए आसके संिोधन भी हैं, ऐसी ऄजधसूचना की तारीख से
लागू होगा।
[िा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]
दीपक जमश्रा, संयुक्त सजचर्

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)
ORDER
New Delhi, the 17th July, 2023
S.O. 3193(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section
25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in
supersession of the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as
respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the
Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby
makes the following Order, namely:-
1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Polyester Continuous Filament Fully
Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the 05
th
day of October, 2023.
(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or
article meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark— Goods or article specified in column
(1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of
the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the
Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment)
Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority— In respect of the goods or article specified in column (1) of
the said table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.
4. Penalty for contravention—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable
under the provisions of the said Act.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
Polyester Continuous Filament Fully
Drawn Yarn
IS 17261:2019 Specification for Polyester Continuous Filament
Fully Drawn Yarn -Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued
thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such
notification.
[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
अदेि
नइ ददल्ली, 17 जुलाइ, 2023
का.अ. 3194(ऄ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जजसे आसमें
आसके पश्चात ईक्त ऄजधजनयम कहा गया है) की धारा 25 की ईप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का
प्रयोग करते हुए, पॉजलएस्ट्टर पारजियली ओठरएंठटड यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) अदेि, 2022 को ईन बातों के जसर्ाय
ऄजधक्ांत करते हुए, जजन्द्हें ऐसे ऄजधक्मण से पूर्व दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव करने के पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना अर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत अदेि करती है,
ऄथावत्:-
संजिप्त नाम और प्रारंभ — (1) आस अदेि का संजिप्त नाम पॉजलएस्ट्टर पारजियली ओठरएंठटड यानव (गुणर्त्ता
जनयंत्रण) अदेि, 2023 है।
(2) यह तारीख 05 ऄक्टूबर, 2023 को प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गइ सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या र्स्ट्तुओं पर लागू
नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
2. मानकों के साथ ऄनुरूपता और मानक जचह्न का ऄजनर्ायव ईपयोग— ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्ट्तंभ (2) में ददए गए तत्संबंधी भारतीय
मानक के ऄनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (ऄनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की ऄनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के
ऄनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी ऄनुज्ञजप्त के ऄधीन मानक जचह्न धारण करेंगी।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी— ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय
मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. ईल्लंघन के जलए िाजस्ट्त — कोइ भी व्यजक्त जो आस अदेि के ईपबंधों का ईल्लंघन करता है, ईक्त ऄजधजनयम के
ईपबंधों के ऄधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक

भारतीय मानक का नाम

(1) (2) (3)
पॉजलएस्ट्टर पारजियली ओठरएंठटड यानव अइएस 17262:2019 पॉजलएस्ट्टर पारजियली ओठरएंठटड यानव -जर्जनदेि
ठटप्पण: सारणी के प्रयोजनाथव, भारतीय मानक ब्यूरो का नर्ीनतम संस्ट्करण, जजसके ऄन्द्तगवत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा
समय-समय पर जारी दकए गए और ऄजधसूजचत दकए गए आसके संिोधन भी हैं, ऐसी ऄजधसूचना की तारीख से
लागू होगा।
[िा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]
दीपक जमश्रा, संयुक्त सजचर्

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
New Delhi, the 17th July, 2023
S.O. 3194(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section
25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in
supersession of the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or
omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards,
is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order,
namely:-
1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality
Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the 05
th
day of October, 2023.
(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or
article meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. — Goods or article specified in column
(1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the
Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the
Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment)
Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority.— In respect of the goods or article specified in column (1) of
the said table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.
4. Penalty for contravention— Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable
under the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
Polyester Partially Oriented Yarn IS 17262:2019 Specification for Polyester Partially Oriented Yarn-
Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued
thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such
notification.
[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

अदेि
नइ ददल्ली, 17 जुलाइ, 2023
का.अ. 3195(ऄ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जजसे आसमें
आसके पश्चात ईक्त ऄजधजनयम कहा गया है) की धारा 25 की ईप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का
प्रयोग करते हुए, 100 प्रजतित पॉजलएस्ट्टर स्ट्पन ग्रे एंड व्हाआट यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) अदेि, 2022 को ईन बातों के
जसर्ाय ऄजधक्ांत करते हुए, जजन्द्हें ऐसे ऄजधक्मण से पूर्व दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, भारतीय मानक
ब्यूरो से परामिव करने के पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना अर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत अदेि
करती है, ऄथावत्:-
संजिप्त नाम और प्रारंभ— (1) आस अदेि का संजिप्त नाम 100 प्रजतित पॉजलएस्ट्टर स्ट्पन ग्रे एंड व्हाआट यानव (गुणर्त्ता
जनयंत्रण) अदेि, 2023 है।
(2) यह तारीख 05 ऄक्टूबर, 2023 को प्रर्ृत्त होगा।

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(3) यह नीचे दी गइ सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या र्स्ट्तुओं पर लागू
नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
2. मानकों के साथ ऄनुरूपता और मानक जचह्न का ऄजनर्ायव ईपयोग— ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए स्ट्तंभ (2) में ददए गए तत्संबंधी भारतीय
मानक के ऄनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (ऄनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की ऄनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के
ऄनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी ऄनुज्ञजप्त के ऄधीन मानक जचह्न धारण करेंगी।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी— ईक्त सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय
मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. ईल्लंघन के जलए िाजस्ट्त —कोइ भी व्यजक्त जो आस अदेि के ईपबंधों का ईल्लंघन करता है, ईक्त ऄजधजनयम के
ईपबंधों के ऄधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक का नाम
(1) (2) (3)
100 प्रजतित पॉजलएस्ट्टर स्ट्पन ग्रे एंड
व्हाआट यानव
अइएस 17265:2019 100 प्रजतित पॉजलएस्ट्टर स्ट्पन ग्रे एंड व्हाआट यानव -
जर्जनदेि

ठटप्पण: सारणी के प्रयोजनाथव, भारतीय मानक ब्यूरो का नर्ीनतम संस्ट्करण, जजसके ऄन्द्तगवत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा
समय-समय पर जारी दकए गए और ऄजधसूजचत दकए गए आसके संिोधन भी हैं, ऐसी ऄजधसूचना की तारीख से
लागू होगा।
[िा. सं. पीसी टेक-46016/6/2020-टेक.-सीपीसी-भाग(1)]
दीपक जमश्रा, संयुक्त सजचर्
ORDER
New Delhi, the 17th July, 2023
S.O. 3195(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section
25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in
supersession of the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, except as
respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the
Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby
makes the following Order, namely:-
1. Short title and commencement— (1) This Order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and
White Yarn (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the 05
th
day of October, 2023.
(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to goods or
article meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark— Goods or article specified in
column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the
title of the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence
from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity
Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority— In respect of the goods or article specified in column (1) of
the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.
4. Penalty for contravention— Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable
under the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
100 Percent Polyester Spun Grey
and White Yarn
IS 17265:2019
100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn -
Specification

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued
thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such
notification.
[F. No. PC Tech-46016/6/2020- TECH.-CPC-Part(1)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
अदेि
नइ ददल्ली, 17 जुलाइ, 2023
का.अ. 3196(ऄ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16
द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में
ऐसा करना अर्श्यक या समीचीन है, पॉजलएस्ट्टर आंडजस्ट्रयल यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) अदेि, 2022 में और संिोधन करने
के जलए जनम्नजलजखत अदेि करती है, ऄथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ — (1) आस अदेि का संजिप्त नाम पॉजलएस्ट्टर आंडजस्ट्रयल यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) जद्वतीय
संिोधन अदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में आसके प्रकािन की तारीख को प्रर्ृत्त होगा।
2. पॉजलएस्ट्टर आंडजस्ट्रयल यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) अदेि, 2022 के पैरा 1 में, ईप-पैरा (3) में, जनम्नजलजखत परंतुक
ऄंतः स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथावत्:—
"बिते दक आस अदेि का कु छ भी 500 (पााँच सौ) डेजनयसव से कम पर लागू नहीं होगा"
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-(1)]
दीपक जमश्रा, संयुक्त सजचर्
ठटप्पण: मूल अदेि भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईपखंड (ii) में संखयांक का.अ. 1652(ऄ), तारीख
5 ऄप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाजित दकया गया था और तत्पश्चात संखयांक का.अ. 4606(ऄ), तारीख 29 जसतंबर,
2022 और का.अ. 1560(ऄ), तारीख 31 माचव, 2023 द्वारा संिोजधत दकया गया था।

ORDER
New Delhi, the 17th July, 2023
S.O. 3196(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality
Control) Second Amendment Order, 2023.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, in sub-paragraph (3), the
following proviso shall be inserted, namely: —
"Provided that nothing in this Order shall apply to less than 500 (five hundred) deniers”
[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC Part(1)]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),
vide number S.O. 1652(E), dated the 5
th
April, 2022 and subsequently amended vide numbers S.O. 4606(E),
dated the 29
th
September, 2022 and 1560(E), dated that 31
st
March, 2023.


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