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1957 GI/2021 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय
ऄजधसूचना
नइ ददल्ली, 30 माचा, 2021
सा.का.जन. 228(ऄ).—जन सहयोग मंच बनाम भारत संघ और ऄन्य के मामले में ओ.ए. सं. 477/2015 में
माननीय हररत ऄजधकरण के जनणाय तारीख 25 मइ, 2017 में सजचव, पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को,
(i) यदद संबंजधत ऄजभकरणों से ऄपेजित हो, अज से चार मास के भीतर पीवीसी पाआपों में प्रयुक्त होने वाले सीसा के
गुणवत्ता मानकों को ऄजधसूजचत करने; (ii) बीअइएस के परामिा से, पीवीसी पाआपों में सीसे की ईपजस्ट्थजत के जलए मानक
ऄजधकजथत करने और (iii) पीवीसी पाआपों में स्ट्टेबलाआजर के �प में सीसे के प्रयोग को क्रमबद्ध �प से समाप्त करने के जलए
एक कायाक्रम बनाने हेतु, जनदेजित दकया;
और, के न् रीय सरकार ने पयाावरण (संरिण) जनयम, 1986 के जनयम 13 के ईप जनयम (2) के साथ परित
पयाावरण (संरिण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की ईपधारा (1), धारा 3 की ईपधारा (2) के खंड
(viii) और धारा 6 की ईपधारा (2) के खंड (घ) के ऄधीन ऄपनी िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, ईन सभी व्यजक्तयों को,
जजनके ऄन्तगात वे संगिन या ईद्योग भी हैं जजनके आससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, सूजचत करने के जलए भारत के
राजपत्र, ऄसाधारण में ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 651(ऄ), तारीख 12 जसतम्बर, 2019 द्वारा प्रा�प जनयम प्रकाजित
दकए और यह सूचना दी गइ दक ईक्त प्रा�प जनयमों पर के न्रीय सरकार द्वारा ईस तारीख से, जजसको आस ऄजधसूचना को
ऄन्तर्ववष्ट करने वाले राजपत्र की प्रजतयां जनसाधारण को ईपलब्ध करा दी जाती हैं, साि ददन की ऄवजध की समाजप्त के
पश्चात् जवचार दकया जाएगा;
सं. 179] नइ ददल्ली, बुधवार, माचा 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 179] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226327
CG-DL-E-01042021-226327

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
और, ईक्त ऄजधसूचना को ऄन्तर्ववष्ट करने वाली राजपत्र की प्रजतयां जनसाधारण को तारीख 13 जसतम्बर,
2019 को ईपलब्ध करा दी गइ थीं;
और, के न्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, ऄसाधारण में ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन.835(ऄ), तारीख 7
नवम्बर, 2019 द्वारा ईक्त लागू जनयमों का एक िुजद्ध पत्र भी जारी दकया था तथा ईक्त िुजद्ध पत्र जनसाधारण को तारीख
11 नवम्बर, 2019 को ईपलब्ध कराया गया;
और, उपर वर्वणत प्रा�प जनयमों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों या अिेपों पर के न्रीय सरकार द्वारा सम्यक् �प से
जवचार कर जलया गया है ।
ऄतः, ऄब, के न्रीय सरकार, पयाावरण (संरिण) जनयम, 1986 के जनयम 13 के साथ परित, पयाावरण (संरिण)
ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम
बनाती है, ऄथाात् :-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ – (1) आन जनयमों का संजिप् त नाम पोजलजवनायल क् लोराआड (पीवीसी) पाआपों और दिटटगों में
सीसा स्ट् टेजबलाआजर जनयम, 2021 है ।
(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख से छह मास पश्चात् प्रवृत् त होंगे।
2. सीसा या सीसा सजमश्रण के ईपयोग का प्रजतषेध – (1) ऄनुसूची के प्रवगा क, ख और ग में अने वाले पीवीसी पाआप और
दिटटग का प्रत् येक जवजनमााता और अयातक, भारतीय मानक ब् यूरो द्वारा भारतीय मानक के जलए यथाजनर्ददष् ट सीमा
जनकालने की सीमा के ऄनुपालन को, जैसा ईक् त ऄनुसूची के स्ट् तंभ (3) में ईपबंजधत है, सुजनज‍ चत करेगा ।
(2) जवजनमााता,-
(i) भारतीय मानक ब् यूरो (ऄनु�पता जनधाारण) जवजनयम, 2018 की ऄनुसूची 2 की स्ट् कीम 1 के ऄनुसार आन
जनयमों के प्रकािन की तारीख से छह मास की ऄवजध के भीतर भारतीय मानक ब् यूरो से ऄनुज्ञजप् त प्राप् त करेगा ;
(ii) भारतीय मानक ब् यूरो द्वारा जारी ऄनुज्ञजप् त में ईपबंजधत जवजनदेि के ऄनुसार सभी पीवीसी पाआप और
दिटटग पर “मानक जचह्न” ईत् कीणा करेगा ।
(3) पीवीसी पाआप और दिटटग का जवजनमााता, ईक् त ऄनुसूची के स्ट् तंभ (4) में यथा जनर्ददष् ट तारीख से, देि में व्यापार के
जलए ऄनुसूची के स्ट् तंभ (2) में यथा ईपबंजधत ऐसे पीवीसी पाआप और दिटटग के जवजनमााण में स्ट् टेबलाआजर के �प में सीसे के
ईपयोग या सीसा सजमश्रण का प्रजतषेध करेगा ।
(4) पीवीसी पाआप और दिटटग का कोइ भी अयातक, आन जनयमों के प्रकािन की तारीख से तीन मास की समाजप्त के
पश्चात्, ऄनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जवजनर्ददष्ट मदों के जलए स्ट्टेजबलाआजर के �प में सीसा सजमश्रण प्रयोग करके जवजनर्ददष्ट दकए
गए ऐसे पीवीसी पाआपों का अयात करने के जलए ऄनुज्ञात नहीं दकया जाएगा ।
3. नोडल ऄजभकरण-(1) राज्य प्रदूषण जनयंत्रण बोडा (एसपीसीबी) और प्रदूषण जनयंत्रण सजमजत (पीसीसी) आन जनयमों के
ईपबंधों को दक्रयाजन् वत और प्रवृत्त करने के जलए संबंजधत राज्यों या संघ राज्यिेत्रों में नोडल ऄजभकरण होगा ।
(2) आन जनयमों के दक्रयान् वयन से संबंजधत प्रत्येक जववाद या मुद्दा नोडल ऄजभकरण को जनर्ददष् ट दकया जाएगा ।
(3) आन जनयमों के दक्रयान् वयन के प्रयोजन के जलए और आन जनयमों से संबंजधत दकसी जववाद या मुद्दे के जनराकरण के जलए
नोडल ऄजभकरण द्वारा एक पैनल गरित दकया जा सके गा ।
4. ईत् पादों के परीिण के जलए प्राजधकृ त ऄजभकरण-(1) भारतीय मानक ब् यूरो की प्रयोगिालाएं और भारतीय मानक द्वारा
ऄनुमोददत प्रयोगिालाएं ऐसे परीिणों को दक्रयाजन् वत करने के जलए ऄजधकृ त होगी, जो जनयम 2 के ऄनुपालन को
सुजनज‍ चत करने के जलए अव‍ यक हों ।

[भागII—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
(2) ऄनुसूची के प्रवगा क, ख और ग के ऄधीन अने वाले पीवीसी पाआप और दिटटग के सभी जवजनमााता और अयातक,
जनयम 2 के ऄनुपालन को सुजनज‍ चत करने के जलए ऐसे पीवीसी पाआप और दिटटग को परीिण के जलए ईप जनयम (1) में
यथाजनर्ददष् ट प्रयोगिाला के सामने प्रस्ट् तुत करेंगे ।
(3) प्रत् येक जनमााता और अयातक नोडल ऄजभकरण और भारतीय मानक ब् यूरो को परीिण ररपोटें, यथा ऄपेजित सत् यापन,
और दकसी कारावाइ के जलए, प्रस्ट् तुत करेंगे ।
(4) नोडल ऄजभकरण प्रत् येक छह मास में आन जनयमों के ईपबंधों के दक्रयान् वयन और प्रवतान की जस्ट् थजत पर एक व् यापक
ररपोटा के न्रीय प्रदूषण जनयंत्रण बोडा (सीपीसीबी) को प्रस्ट् तुत करेगा ।
5. जवक्रय, अयात और जनयाात – ऄनुसूची के प्रवगा क, ख, और ग में अने वाले पीवीसी पाआप और दिटटग का जवक्रय और
जनयाात, अयात के जसवाय, आस ऄजधसूचना के माध्यम से जवजनयजमत दकया जाएगा ।
[िा. सं. क्यू-18011/77/2015-सीपीए]
नरेि पाल गंगवार, संयुक्त सजचव
ऄनुसूची
(जनयम 2, और 5 देखें)
भारतीय मानक ब् यूरो द्वारा प्रकाजित पीवीसी पाआप और दिटटग तथा तत्स्ट्थानी भारतीय मानकों की सूची
क्रम सं. भारतीय मानक संख् या और िीषाक
i
ऄजधसूचना की तारीख को
सीसा जनष् कषाण की सीमा
प्रजतषेध के लागू होने की
तारीख
(1) (2) (3) (4)
प्रवगा क : पेयजल प्रदाय के जलए पीवीसी और दिटटग का ईपयोग
क.1 अइएस 4985: 2021 का प्रकार क :
जल प्रदाय के जलए ऄप्लास्ट्टीकृत पीवीसी
पाआप-जवजनदेि (चौथा पुनरीिण
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
आन जनयमों के प्रकािन की
तारीख से एक वषा के
प‍ चात्
क.2. अइएस 12818 : 2010
बौर/ट्यूबबैल के जलए ऄप् लास्ट् टीकृ त
पोलीजननायल क् लोराआड (पीवीसी-यू)
अवरण और खोल जवजनदेि (दूसरा
पुनरीिण)
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
क.3. अइएस 15778 : 2007
पेय गमा और िंडे जल प्रदाय के जलए
कलोरीनेरटड पोलीजवनायल क् लोराआड
(सीपीवीसी) पाआप – जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
क.4. अइएस 16647 : 2017
जल प्रदाय के जलए ईन् मुख ऄप् लास्ट् टीकृ त
पोलीजवनायल क् लोराआड (पीवीसी-ओ) –
जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
क.5. अइएस 10124 (भाग 1 से 13) : 2009
पेयजल प्रदाय के जलए गढा हुअ पीवीसी-यू
दिटटग-जवजनदेि (दूसरा पुनरीिण)
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
क.6. अइएस 7834 (भाग 1 से 8) : 1987
जल प्रदाय के जलए जवलायक सीमेंट जोड़ के
साथ सांचे में ढला हुअ पीवीसी साके ट
दिटटग डालने हेतु जवजनदेि (पहला
पुनरीिण)
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्रवगा ख : कृ जष में और कृ जष पंप तथा वषाा जल प्रणाली की लाआनों के चूषण और जवतरण में पीवीसी पाआप और दिटटग
का ईपयोग
(1) (2) (3) (4)
ख.1. अइएस 4985 : 2021 का प्रकार ख :
जल प्रदाय और कृ जष के जलए ऄप्लास्ट्टीकृ त
पीवीसी पाआप जवजनदेि (चौथा पुनरीिण)
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
आन जनयमों के प्रकािन की
तारीख से तीन वषा के
पश्चात्
ख.2. अइएस 12231 : 1987
कृ जष पंप सेट के चूषण और जवतरण में
ईपयोग के जलए ऄप्लास्ट्टीकृ त पीवीसी पाआप
हेतु जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ख. 3. अइएस 13593 : 1992
कृ जष पंप सेट के चूषण और जवतरण में
यूपीवीसी पाआप के साथ प्रयोग होने वाले
यूपीवीसी पाआप दिटटग के जलए जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ख.4. अइएस 15265 : 2003
कृ जष पंप सेट के चूषण और जवतरण लाआनों
के जलए लचीले पीवीसी पाआप पोलीमर सुदृढ
थमो प्लाजस्ट्टक हौज-जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ख.5. अइएस 13592 : 2013
भवनों के अंतररक और बाहरी, जजसमें वायु
संचार और वषाा जल प्रणाली भी है, के जलए
मृदा और ऄपजिष्ट जनस्ट्सारण प्रणाली हेतु
ऄप्लास्ट्टीकृ त क्लोरीनेरटड पोलीजवनायल
क्लोराआड (पीवीसी-यू) पाआप – जवजनदेि
(पहला पुनरीिण)

1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ख.6. अइएस 14735 : 1999
भवनों के अंतररक और बाहरी, जजसमें वायु
संचार और वषाा जल प्रणाली भी है, के जलए
मृदा और ऄपजिष्ट जनस्ट्सारण प्रणाली हेतु
सांचे में ढले हुए दिटटग के जलए
ऄप्लास्ट्टीकृ त पोलीजवनायल क्लोराआड
(यूपीवीसी) – जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
प्रवगा ग : जल जनकासी और सीवरेज प्रणाली के जलए पीवीसी पाआप और दिटटग का ईपयोग
(1) (2) (3) (4)
ग.1. अइएस 9271 : 2004
जल जनकासी के जलए एकल वाल नलीदार
पाआप ऄप्लास्ट्टीकृ त पोलीजवनायल क्लोराआड
(यूपीवीसी) पाआप जवजनदेि (पहला
पुनरीिण)
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ग.2. अइएस 15328 : 2003
भूजमगत जल जनकासी और सीवरेज प्रणाली
में ईपयोग के जलए ऄप्लास्ट्टीकृ त गैर दबाव
पोलीजवनायल क्लोराआड (पीवीसी-यू)
जवजनदेि
1 पीपीएम (प्रथम
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
-यथोक्त-
ग.3. अइएस 16098 (भाग 1) : 2013 1 पीपीएम (प्रथम -यथोक्त-

[भागII—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
संरचनाबद्ध – गैर दबाव जल जनकासी और
सीवरेज के जलए वाल प्लाजस्ट्टक पाआप
प्रणाली – जवजनदेि : भाग 1 पाआप और
दिटटग के साथ जचकनी बाह्य सतह, प्रकार क
जनष् कषाण) और 0.05
पीपीएम (तृतीय जनष् कषाण)
i
भारतीय मानकों का ऄद्यतन संस्ट्करण, जजसमें आसके जारी दकए गए संिोधन भी हैं, जो समय-समय पर ब्यूरो द्वारा
प्रकाजित और ऄजधसूजचत दकए गए, ब्यूरो द्वारा यथा ऄजधसूजचत तारीख से लागू होंगे ।


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th

March, 2021
G.S.R. 228(E).—Whereas, the Hon’ble National Green Tribunal’s judgement dated the 25
th
May,
2017 in O.A. No. 477/2015 in the matter of Jan Sahyog Manch Vs. Union of India and Others directed
Secretary, MoEF&CC (i) To notify, if required with concerned agencies the quality standards of lead to be
used for PVC pipes within four months from today; (ii) To lay down the standards for presence of lead in
PVC pipes, in consultation with BIS and (iii) To draw up a programme for phasing out of lead as stabilizer
in PVC pipes;
And whereas, the Central Government had in exercise of its powers under sub-section (1) of
section 3, clause (viii) of sub-section (2) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the
Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment
(Protection) Rules, 1986, published the draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide number
G.S.R. 651(E), dated the 12th September, 2019 for information of all persons including organisations or
industries likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules will be taken into
consideration by the Central Government after the expiry of a period of sixty days from the date on which
copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;
And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the
public on the 13
th
September, 2019;
And whereas, the Central Government had also issued a corrigendum to the said draft rules in the
Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 835(E), dated the 7
th
November, 2019 and the said
corrigendum was made available to the public on the 11
th
November, 2019;
And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft
rules have been duly considered by the Central Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 and section 6 of the Environment
(Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the
Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Lead Stabilizer in Polyvinyl
Chloride (PVC) Pipes and Fittings Rules, 2021.
(2) They shall come into force six months after the date of their publication in the Official Gazette.
2. Prohibition of use of lead or lead compounds.—(1) Every manufacturer and importer, of thePVC pipes
and fittings falling in category A, B and C of the Schedule, shall ensure to comply with the limits of the
lead extraction, as specified for the Indian Standards by the Bureau of Indian Standards (BIS) and the same
is provided in column (3) of the said Schedule.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) The manufacturer shall,-
(i) obtain a licence from the Bureau of Indian Standards within a period of six months from the date
of publication of these rules in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian
Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018;
(ii) mark the ―Standard Mark‖ on all the PVC pipes and fittings in accordance with the specification
provided in the licence issued by the Bureau of Indian Standards.
(3) The manufacturer of PVC pipes and fittings shall be prohibited to use lead or lead compounds as
stabilizer in manufacturing of such PVC pipes and fittings as provided in column (2) of the Schedule for
trade in the country, from the date as specified in column (4) of the said Schedule.
(4) No importer of the PVC pipes and fittings shall be allowed to import such PVC pipes and fittings
manufactured using lead or lead compounds as stabilizer for the items specified in column (2) of the
Schedule after expiry of three months from the date of publication of these rules.
3. Nodal agency.—(1) The State Pollution Control Board (SPCB) and Pollution Control Committee (PCC)
concerned shall be the Nodal Agency for implementation and enforcement of the provisions of these rules
in their respective State or Union Territories.
(2) Every dispute or issue relating to the implementation of these rules shall be referred to the Nodal
Agency.
(3) A Panel may be constituted by the Nodal Agency for the purpose of implementation of these rules and
to resolve any dispute or issue relating to these rules.
4. Authorised agencies for testing of products.—(1) The Laboratories of the BIS and the Laboratories
approved by the BIS shall be authorised to carry out such tests as are necessary to ascertain the compliance
of rule 2.
(2) Every manufacturer and importer of the PVC pipes and fittings, falling under Category A, B and C in
the Schedule, shall produce such PVC pipes and fittings for testing before the laboratories as specified in
sub-rule (1), to ensure the compliance of rule 2.
(3) Every manufacturer and importer shall submit the test reports to the Nodal Agency and the BIS for
verification and any action, as may be required.
(4) The Nodal Agency shall furnish a comprehensive report on the status of implementation and
enforcement of the provisions of these rules to the Central Pollution Control Board (CPCB) in every six
months.
5. Sale, import and export.—Sale and import of the PVC Pipes and Fittings falling under category A, B
and C in the Schedule shall be regulated through this notification, except export.

[F. No. Q-18011/77/2015-CPA]
NARESH PAL GANGWA R, Jt. Secy.

[भागII—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
SCHEDULE
(See rules 2 and 5)
LIST OF PVC PIPES AND FITTINGS AND CORRESPONDING INDIAN STANDARDS
PUBLISHED BY THE BIS
Sl. No. Indian Standard No. and Title
i
Lead extraction
limits as on date
of notification
Date of
application of
prohibition
(1) (2) (3) (4)
CATEGORY A: Use of PVC Pipes and Fittings for Potable Water Supply
A. 1.
Type A of IS 4985:2021
Unplasticized PVC pipes for water supplies -
Specification (fourth revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
After one year
from the date of
publication of these
rules
A. 2. IS 12818:2010
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U)
screen and casing pipes for bore/tubewells -
Specification (second revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
A. 3. IS 15778:2007
Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes
for potable hot and cold water distribution
supplies – Specification
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
A. 4.
IS 16647:2017
Oriented unplasticized polyvinyl chloride
(PVC-O) pipes for water supply - Specification
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
A. 5.
IS 10124 (Parts 1 to 13):2009
Fabricated PVC-U fittings for potable water
supplies Specification (second revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
A. 6. IS 7834(Parts 1 to 8):1987
Specification for injection moulded PVC
socket fittings with solvent cement joints for
water supplies (first revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
CATEGORY B: Use of PVC Pipes and Fittings in Agriculture and in Suction and Delivery Lines
of Agricultural Pumps and Rain Water Systems
(1) (2) (3) (4)
B. 1.
Type B of IS 4985:2021
Unplasticized PVC pipes for water supplies -
Specification (fourth revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
After three
years from the
date of
publication of
these rules
B. 2. IS 12231:1987
Specification for unplasticized PVC pipes for
use in suction and delivery lines of
agricultural pump sets
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
B. 3. IS 13593:1992
Specification for UPVC pipe fittings to be
used with the UPVC pipes in the suction and
delivery lines of agricultural pumps
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
B. 4. IS 15265:2003
Flexible PVC pipes polymer reinforced
thermoplastic hoses for suction and delivery
lines of agricultural pumps - Specification
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
B. 5. IS 13592:2013
Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U)
pipes for soil and discharge system for
inside and outside buildings including
ventilation and rain water system –
Specification (first revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
B. 6. IS 14735:1999
Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC)
injection moulded fittings for soil and waste
discharge system for inside and outside
buildings including ventilation and rain
water system - Specification
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
CATEGORY C: Use of PVC Pipes and Fittings for Drainage and Sewarage System
(1) (2) (3) (4)
C. 1. IS 9271:2004
Unplasticized polyvinyl chloride UPVC
single wall corrugated pipes for drainage -
Specification (first revision)
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
After four years
from the date of
publication of
these rules
C. 2. IS 15328:2003
Unplasticized non-pressure polyvinyl
chloride (PVC-U) pipes for use in
underground drainage and sewerage system
- Specification
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
C. 3. IS 16098(Part 1):2013
Structured - wall plastics piping systems for
non- pressure drainage and sewerage –
Specification: Part 1 Pipes and fittings with
smooth external surface, Type A
1 ppm (first
extraction) and
0.05 ppm (third
extraction)
-Do-
i
The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified
by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.







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