Download Document

2280 GI/2021 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेरोरसायन जर्भाग)
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1621(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है)की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर कजटटनुअस दिलामेंट िु ल्ली ड्रॉन
यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
सं. 1510] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतर्ार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 1510] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226663
CG-DL-E-16042021-226663

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची - II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
पॉजलस्ट्टर कजटटनुअस दिलामेंट
िु ल्ली ड्रॉन यानव (एि डी र्ाई)
आईएस 17261: 2019 टेक्सटाइल- पॉजलस्ट्टर कजटटनुअस दिलामेंट
िु ल्ली ड्रॉन यानव - जर्जनदेि
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)
ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O.1621(E). —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyester Continuous Filament
Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or
articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1)
of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of
the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. -Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
the provisions of the said Act.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
Polyester Continuous Filament
Fully Drawn Yarn(FDY)
IS 17261:2019 Textile-Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn
- Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1622(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर इंडजस्ट्रयल यानव (गुणर्त्ता जनयंत्रण)
आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
पॉजलस्ट्टर इंडजस्ट्रयल यानव
(आई डी र्ाई)
आईएस 17264: 2019 टेक्सटाइल- पॉजलस्ट्टर इंडजस्ट्रयल यानव - जर्जनदेि
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O. 1622(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards,
hereby makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn
(Quality Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods
or articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column
(1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table
and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of
Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and
enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable
under the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
Polyester Industrial
Yarn(IDY)
IS 17264 :2019 Textile- Polyester Industrial Yarn - Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1 ]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1623(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव
के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर पार्िवयली ओररयेंटेड यानव
(गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
पॉजलस्ट्टर पार्िवयली ओररयेंटेड
यानव (पी ओ र्ाई)
आईएस 17262: 2019 टेक्सटाइल- पॉजलस्ट्टर पार्िवयली ओररयेंटेड यानव
(पीओर्ाई)- जर्जनदेि
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्

ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O.1623(E). —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyester Partially Oriented
Yarn (Quality Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or
articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of
the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall
bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the
Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard
(1) (2) (3)
Polyester Partially Oriented
Yarn (POY)
IS 17262:2019 Textile –Polyester Partially Oriented Yarn (POY) -
Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1624(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव (गुणर्त्ता
जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूच -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव
(पी एस एि)
आईएस 17263:2019 टेक्सटाइल - पॉजलस्ट्टर स्ट्टेपल िाइबसव - जर्जनदेि
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्

ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O.1624(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality
Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such
goods or articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of
the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall
bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the
Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and
enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard Title for Indian Standard

(1) (2) (3)
Polyester Staple Fibres
(PSF)
IS 17263:2019 Textile- Polyester Staple Fibres - Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1 ]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1625(अ).— कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम मौलल्डंग और एक्स्ट्ूिन के जलए
पॉलीएजर्लीन मटीररयल (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए
नाम
(1) (2) (3)
मौलल्डंग और एक्स्ट्ूिन के जलए पॉलीएजर्लीन
मटीररयल
(i) लो डेजटसटी पॉलीएजर्लीन (एल डी पीई)
(ii) लीजनयर लो-डेजटसटी पॉलीएजर्लीन (एल एल
डी पीई)
(iii) हाई डेजटसटी पॉलीएजर्लीन (एच डी पी ई)
आईएस 7328:2020 मौलल्डंग और एक्स्ट्ूिन के जलए
पॉलीएजर्लीन मटीररयल
की जर्जनदेि
[िा .सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्
ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O. 1625(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards,
hereby makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Polyethylene Material for
Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods
or articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1)
of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II
of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and
enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable
under the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard

Title for Indian Standard

(1) (2) (3)
Polyethylene Material for moulding and
extrusion
(i) Low Density Polyethylene (LDPE)
(ii) Linear Low-Density Polyethylene
(LLDPE)
(iii) High Density Polyethylene (HDPE)

IS 7328:2020 Specification of Polyethylene
Material for Moulding and Extrusion
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1626(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम स्ट्टाइरीन –ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स
(गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककं तु जनयावत के जलए
मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची - II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त
के अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
स्ट्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़
लैटेक्स
आईएस 11356: 2020 स्ट्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स - जर्जनदेि
[िा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्

ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O.1626(E). — In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Styrene-Butadiene Rubber
Latex (Quality Control) Order, 2021.
(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in
the Official Gazette.

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or
articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1)
of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of
the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and
enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard

Title for Indian Standard

(1) (2) (3)
Styrene-Butadiene Rubber
Latex
IS 11356 : 2020 Styrene- Butadiene Rubber Latex- Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.
आदेि
नई ददल्ली, 15 अप्रैल, 2021
का.आ.1627(अ).—कें द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके
पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से
परामिव के पश्चात यह राय है दक लोक जहत में ऐसा करना आर्श्यक या समीचीन है, जनम्नजलजखत आदेि करती है,
अर्ावत्:-
1. संजिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेि का संजिप्त नाम सीमेंट आधाररत मैररक्स में प्रयोग के जलए
लसंर्ेरटक माइक्रो - िाइबसव (गुणर्त्ता जनयंत्रण) आदेि, 2021 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन की समाजप्त पर प्रर्ृत्त होगा।
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा, ककंतु जनयावत के जलए मालों या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा।
2. मानकों की अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट माल या
र्स्ट्तुएं, उक्त सारणी के स्ट्तंभ (2) में ददए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो
(अनुरूपता जनधावरण) जर्जनयम, 2018 की अनुसूची -II की स्ट्कीम - I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञजप्त के
अधीन मानक जचह्न होगा।
3. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी – सारणी के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्दवष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
4. उल्लंघन के जलए िाजस्ट्त – कोई भी व्यजक्त िो इस आदेि के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेि के उपबंधों के
अधीन दंडनीय होगा।

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
सारणी
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानक के जलए नाम
(1) (2) (3)
सीमेंट आधाररत मैररक्स में प्रयोग
के जलए लसंर्ेरटक माइक्रो - िाइबसव
आईएस 16481:2016 टेक्सटाइल्स- सीमेंट आधाररत मैररक्स में प्रयोग
के जलए लसंर्ेरटक माइक्रो - िाइबसव - जर्जनदेि
[िा .सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1]
कािी नार् झा, संयुक्त सजचर्
ORDER
New Delhi, the 15th April, 2021
S.O. 1627(E). —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act,
2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is
necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby
makes the following order, namely:-
1. Short title, commencement and application. – (1) This order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use
in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such
goods or articles meant for export.
2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1)
of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of
the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and
enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under
the provisions of the said Act.
TABLE
Goods or article Indian Standard

Title for Indian Standard

(1) (2) (3)
Synthetic Micro-Fibres for use in
Cement Based Matrix
IS 16481:2016 Textiles - Synthetic Micro - Fibres for Use in Cement
Based Matrix - Specification
[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]
KASHI NATH JHA, Jt. Secy.





Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
notification no ministry of chemicals and fertilizers released qco april 2021 | iKargos