7541 GI/2023 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एर्ं पेरोरसायन जर्भाग)
आदेि
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2023
का.आ. 5177(अ).—के न्द्रीय सरकार की,भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा
25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के
पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना आर्श्यक है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेि का संजिप्त नाम उर्वरकों की पैके जजग के जलए कपडा-उच्च घनत्र् के पॉलीएजथलीन
(एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन(पीपी) बुने हुए बोरें (क्वाजलटी जनयंत्रण) आदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन के पश्चात प्रर्ृत्त होगा।
2. लागू होना- यह इस आदेि में उपाबद्ध अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुएं,
उि अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जर्जनर्ददष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता जनधावरण)
जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी अनुज्ञजप्त के अधीन मानक जचह्न धारण
करेंगी।
सं. 4952] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतर्ार, ददसम् बर 7, 2023/अग्रहायण 16, 1945
No. 4952] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2023/AGRAHAYANA 16, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250469
CG-DL-E-07122023-250469
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
अनुसूची
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानकका नाम
(1) (2) (3)
उर्वरकों की पैके जजग के जलए कपडा-उच्च घनत्र्
के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन
(पीपी) बुने हुए बोरें
आईएस 9755:2021 उर्वरकों की पैके जजग के जलए कपडा-उच्च घनत्र् के
पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन(पीपी) बुने
हुए बोरें-जर्जनदेि
ठटप्पण : अनुसूची के प्रयोजनाथव, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के
खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्ट्थाजपत और प्रकाजित भारतीय मानक का नर्ीनतम
संस्ट्करण,ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होगा।
[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]
दीपक जमश्रा, संयुि सजचर्
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)
ORDER
New Delhi, the 6th December, 2023
S.O. 5177(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3)
of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that
it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the
following Order, namely: -
1. Short title and commencement– (1) This order may be called the Textiles—High Density Polyethylene
(HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
2. Application- It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed in this Order and
shall not apply to goods or article meant for export.
3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of
the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of
Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certifying and enforcing authority- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.
SCHEDULE
Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3)
Textiles—High Density Polyethylene
(HDPE) /Polypropylene (PP) Woven
Sacks for Packaging Fertilizers
IS 9755:2021 Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging
Fertilizers – Specification
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and
published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the
Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.
[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
आदेि
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2023
का.आ. 5178(अ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और
धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के
पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना आर्श्यक है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेि का संजिप्त नाम 50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा-उच् च घनत्र् के
पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वाजलटी जनयंत्रण) आदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन के पश्चात प्रर्ृत्त होगा।
2. लागू होना- यह इस आदेि में उपाबद्ध अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुएं,
उि अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जर्जनर्ददष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता जनधावरण)
जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी अनुज्ञजप्त के अधीन मानक जचह्न धारण
करेंगी।
4. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
अनुसूची
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानकका नाम
(1) (2) (3)
50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा
उच् च घनत्र् के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/
पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए बोरें
आईएस 11652:2017
50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा उच् च घनत्र्
के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने
हुए बोरें-जर्जनदेि
ठटप्पण : अनुसूची के प्रयोजनाथव, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के
खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्ट्थाजपत और प्रकाजित भारतीय मानक का नर्ीनतम
संस्ट्करण,ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होगा।
[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]
दीपक जमश्रा, संयुि सजचर्
ORDER
New Delhi, the 6th December, 2023
S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3)
of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that
it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the
following Order, namely: -
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1. Short title and commencement- (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene
(HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
2. Application- It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and
shall not apply to goods or article meant for export.
3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of
the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule
and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of
Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certifying and enforcing authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.
SCHEDULE
Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3)
Textiles — High Density Polyethylene
(HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven
Sacks for Packaging of 50 kg Cement
IS 11652:2017
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of
50 kg Cement- Specification
Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and
published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the
Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.
[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
आदेि
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2023
का.आ. 5179(अ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और
धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के
पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना आर्श्यक है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेि का संजिप्त नाम 50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा –पॉलीप्रोजपलीन (पीपी)
बुने हुए, लैजमनेठटड, ब्लॉक बॉटम र्ॉल्र् बोरें (क्वाजलटी जनयंत्रण) आदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन के पश्चात प्रर्ृत्त होगा।
2. लागू होना- यह इस आदेि में उपाबद्ध अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुएं,
उि अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जर्जनर्ददष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता जनधावरण)
जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-2 की स्ट्कीम-1के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी अनुज्ञजप्त के अधीन मानक जचह्न धारण
करेंगी।
4. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
अनुसूची
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानकका नाम
(1) (2) (3)
50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा –
पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए, लैजमनेठटड,
ब्लॉक बॉटम र्ॉल्र्
आईएस 16709:2017
50 दकग्रा. सीमेंट की पैके जजग के जलए कपडा –
पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए, लैजमनेठटड, ब्लॉक बॉटम
र्ॉल्र्-जर्जनदेि
ठटप्पण : अनुसूची के प्रयोजनाथव, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के
खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्ट्थाजपत और प्रकाजित भारतीय मानक का नर्ीनतम
संस्ट्करण,ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होगा।
[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]
दीपक जमश्रा, संयुि सजचर्
ORDER
New Delhi, the 6th December, 2023
S.O. 5179(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3)
of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that
it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the
following Order, namely: -
1. Short title and commencement- (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven,
Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
2. Application- It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this order and
shall not apply to goods or article meant for export.
3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark. -- Goods or articles specified in column (1)
of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule
and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of
Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certifying and enforcing authority- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.
SCHEDULE
Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3)
Textiles — Polypropylene (PP) Woven,
Laminated, Block Bottom Valve Sacks for
Packaging of 50 kg Cement
IS 16709:2017
Textiles — Polypropylene (PP) Woven,
Laminated, Block Bottom Valve Sacks for
Packaging of 50 kg Cement- Specification
Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and
published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the
Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.
[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
आदेि
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2023
का.आ. 5180(अ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और
धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के
पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना आर्श्यक है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेि का संजिप्त नाम 25 दक.ग्रा. पॉजलमर मठटरीयल्स की पैके जजग के जलए कपडा-उच्च
घनत्र् के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वाजलटी जनयंत्रण) आदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन के पश्चात प्रर्ृत्त होगा।
2. लागू होना- यह इस आदेि में उपाबद्ध अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुएं,
उि अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जर्जनर्ददष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता जनधावरण)
जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी अनुज्ञजप्त के अधीन मानक जचह्न धारण
करेंगी।
4. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
अनुसूची
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानकका नाम
(1) (2) (3)
25 दक.ग्रा. पॉजलमर मठटरीयल्स की पैके जजग के
जलए कपडा उच्च घनत्र् के पॉलीएजथलीन
(एचडीपीई)/पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए बोरें
आईएस 16703:2017 25 दक.ग्रा. पॉजलमर मठटरीयल्स की पैके जजग के जलए
कपडा उच्च घनत्र् के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई)/
पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) बुने हुए बोरें-जर्जनदेि
ठटप्पण : अनुसूची के प्रयोजनाथव, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के
खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्ट्थाजपत और प्रकाजित भारतीय मानक का नर्ीनतम संस्ट्करण,
ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होगा।
[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]
दीपक जमश्रा, संयुि सजचर्
ORDER
New Delhi, the 6th December, 2023
S.O. 5180(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3)
of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that
it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the
following Order, namely: -
1. Short title and commencement– (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene
(HDPE) Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 25 kg Polymer Materials (Quality Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
2. Application- It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed in this order and
shall not apply to goods or article meant for export.
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of
the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of
Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certifying and enforcing authority- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.
SCHEDULE
Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3)
Textiles — High Density Polyethylene
(HDPE) Polypropylene (PP) Woven Sacks
for Packaging of 25 kg Polymer Materials
IS 16703:2017 Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging
of 25 kg Polymer Materials - Specification
Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the last version of Indian Standards established and
published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the
Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.
[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
आदेि
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2023
का.आ. 5181(अ).—के न्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और
धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामिव करने के
पश्चात, यह राय है दक लोकजहत में ऐसा करना आर्श्यक है, जनम्नजलजखत आदेि करती है, अथावत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेि का संजिप्त नाम डाक की छंटाई, भंडारण, पठरर्हन और जर्तरण के जलए कपडा-
पॉलीप्रोजपलीन (पीपी)/ उच्च घनत्र् के पॉलीएजथलीन (एचडीपीई) लैजमनेठटड बुने हुए बोरें (क्वाजलटी जनयंत्रण) आदेि, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से एक सौ अस्ट्सी ददन के पश्चात प्रर्ृत्त होगा।
2. लागू होनााः- यह इस आदेि में उपाबद्ध अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या
र्स्ट्तुओं पर लागू नहीं होगा जो जनयावत के जलए बनी हैं।
3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक जचह्न का अजनर्ायव उपयोग- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट माल या र्स्ट्तुएं,
उि अनुसूची के स्ट्तंभ (2) में जर्जनर्ददष्ट तत्संबंधी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता जनधावरण)
जर्जनयम, 2018 की अनुसूची-2 की स्ट्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, दकसी अनुज्ञजप्त के अधीन मानक जचह्न धारण
करेंगी।
4. प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी- उि अनुसूची के स्ट्तंभ (1) में जर्जनर्ददष्ट मालों या र्स्ट्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो
प्रमाणन और प्रर्तवन प्राजधकारी होगा।
अनुसूची
माल या र्स्ट्तुएं भारतीय मानक भारतीय मानकका नाम
(1) (2) (3)
डाक की छंटाई, भंडारण, पठरर्हन और
जर्तरण के जलए कपडा-पॉलीप्रोजपलीन
(पीपी) /उच्च घनत्र् की पॉलीएजथलीन
(एचडीपीई) लैजमनेठटड बुने हुए बोरें
आईएस 17399:2020
डाक की छंटाई, भंडारण, पठरर्हन और जर्तरण के
जलए कपडा-पॉलीप्रोजपलीन (पीपी) /उच्च घनत्र् की
पॉलीएजथलीन (एचडीपीई) लैजमनेठटड बुने हुए बोरें-
जर्जनदेि
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ठटप्पण : अनुसूची के प्रयोजनाथव, यह स्ट्पष्ट दकया जाता है दक भारतीय मानक ब्यूरो अजधजनयम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के
खंड 17 के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्ट्थाजपत और प्रकाजित भारतीय मानक का नर्ीनतम संस्ट्करण,
ऐसी अजधसूचना की तारीख से लागू होगा।
[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]
दीपक जमश्रा, संयुि सजचर्
ORDER
New Delhi, the 6th December, 2023
S.O. 5181(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3)
of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that
it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the
following Order, namely: -
1. Short title and commencement- (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/High Density
Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality
Control) Order, 2023.
(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the
Official Gazette.
2. Application- It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and
shall not apply to goods or article meant for export.
3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark- Goods or article specified in column (1) of
the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and
shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of
Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
4. Certifying and enforcing authority- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing
authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.
SCHEDULE
Goods or articles Indian Standard Title of Indian Standard
(1) (2) (3)
Textiles — Polypropylene (PP)/ High
Density Polyethylene (HDPE) Laminated
Woven Sacks for Mail Sorting, Storage,
Transport and Distribution
IS 17399:2020
Textiles — Polypropylene (PP)/ High
Density Polyethylene (HDPE) Laminated
Woven Sacks for Mail Sorting, Storage,
Transport and Distribution - Specifications
Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and
published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the
Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 to 2016), shall apply from the date of such publication.
[F. No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]
DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.